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रायपुर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को रायपुर नगर पालिक निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंध गांधी जयंती के अवसर पर लागू किया जा रहा है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल, दुकान या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से 2 अक्टूबर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रतिबंधित अवधि में मांस-मटन की बिक्री किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।