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रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत पीजी और अन्य डॉक्टरों के स्टाइपेंड में राज्य सरकार ने बढ़ोतरी की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से स्टाइपेंड की संशोधित दरों को लेकर आदेश जारी किया गया है।
नई दरों का लाभ 1 अक्टूबर 2026 से मिलेगा। संशोधन के बाद पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को पहले की तुलना में अधिक स्टाइपेंड प्राप्त होगा। कुछ श्रेणियों में यह राशि करीब 94 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंचने की जानकारी दी गई है।
स्टाइपेंड में यह बदलाव सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण और सेवाएं दे रहे डॉक्टरों के लिए लागू होगा। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी वृद्धि की जा चुकी है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार संशोधित दरें निर्धारित तिथि से प्रभावी होंगी। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद संबंधित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पात्र डॉक्टरों एवं विद्यार्थियों को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा।