अपनी पसंद की खबर खोजें
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G और स्कूल शिक्षा विभाग की राशि का अभिसरण किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 1 लाख रुपये की अभिसरण राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इस संबंध में विकसित भारत-जी राम जी के आयुक्त और लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू योजना के तहत 375 अनुमेय कार्यों की सूची में क्रमांक 166 पर शासकीय विद्यालयों के लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण को शामिल किया गया है। स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता और स्कूलवार सूची के आधार पर निर्माण कार्य किए जाएंगे।
प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों के लिए 7.09 लाख का प्राक्कलन
निर्देशों के अनुसार, शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 7.09 लाख रुपये का प्राक्कलन निर्धारित किया गया है। इस निर्माण कार्य में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रति कक्षा-कक्ष 1 लाख रुपये की अभिसरण राशि प्रदान की जाएगी।
हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 10.63 लाख का प्राक्कलन
वहीं, शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दरों के आधार पर 10.63 लाख रुपये का प्राक्कलन उपलब्ध कराया है। इन स्कूलों में भी प्रत्येक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
ग्रामसभा की मंजूरी के बाद होंगे निर्माण कार्य
जारी निर्देशों के मुताबिक, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण से जुड़े कार्य ग्रामसभा के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में आवश्यक अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराने के लिए VB-G RAM G और स्कूल शिक्षा विभाग के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।