Samachar Cafe
Breaking
🔴 Bilaspur Wildlife Crime: मासूम के जवाब से खुला चीतल के शिकार का राज, घर में कड़ाही पर पक रहा था मांस; दो गिरफ्तार 🔴 Chhattisgarh Logistics Park: छत्तीसगढ़ में 100 एकड़ में बनेगा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क, सिंगापुर की कंपनी लगाएगी 700 करोड़ 🔴 Raipur Crime: गृहमंत्री का PA बताकर नौकरी दिलाने का झांसा, 15 लोगों से 25 लाख की ठगी; दो गिरफ्तार 🔴 Raipur Job Fair: रायपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन, 72 से ज्यादा कंपनियां 11,700 पदों पर करेंगी भर्ती 🔴 Chhattisgarh High Court Divorce Case: बार-बार आपराधिक मुकदमे चलाने को कोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता, विवाह विच्छेद का आदेश 🔴 Raipur Road Accident: माना इलाके में तेज रफ्तार कार ने दो महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों गंभीर घायल 🔴 Chhattisgarh Govt Jobs: सहायक ग्रेड-3 समेत कई पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, 10 जनवरी 2027 को होगा एग्जाम 🔴 Durg PG Murder: सिगरेट मांगने और विवाद के बाद छात्र पर चाकू से हमला, दो संदिग्ध हिरासत में 🔴 Manendragarh Murder: पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता पर लाठी से किया हमला, मौत के बाद गांव में छिपा आरोपी गिरफ्तार 🔴 Chhattisgarh Investment News: सिंगापुर से ₹43,600 करोड़ के FDI प्रस्ताव, कौशल विकास और एग्रो प्रोसेसिंग में भी हुए समझौते 🔴 Bilaspur Wildlife Crime: मासूम के जवाब से खुला चीतल के शिकार का राज, घर में कड़ाही पर पक रहा था मांस; दो गिरफ्तार 🔴 Chhattisgarh Logistics Park: छत्तीसगढ़ में 100 एकड़ में बनेगा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क, सिंगापुर की कंपनी लगाएगी 700 करोड़ 🔴 Raipur Crime: गृहमंत्री का PA बताकर नौकरी दिलाने का झांसा, 15 लोगों से 25 लाख की ठगी; दो गिरफ्तार 🔴 Raipur Job Fair: रायपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन, 72 से ज्यादा कंपनियां 11,700 पदों पर करेंगी भर्ती 🔴 Chhattisgarh High Court Divorce Case: बार-बार आपराधिक मुकदमे चलाने को कोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता, विवाह विच्छेद का आदेश 🔴 Raipur Road Accident: माना इलाके में तेज रफ्तार कार ने दो महिलाओं को मारी टक्कर, दोनों गंभीर घायल 🔴 Chhattisgarh Govt Jobs: सहायक ग्रेड-3 समेत कई पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख जारी, 10 जनवरी 2027 को होगा एग्जाम 🔴 Durg PG Murder: सिगरेट मांगने और विवाद के बाद छात्र पर चाकू से हमला, दो संदिग्ध हिरासत में 🔴 Manendragarh Murder: पारिवारिक विवाद में बेटे ने पिता पर लाठी से किया हमला, मौत के बाद गांव में छिपा आरोपी गिरफ्तार 🔴 Chhattisgarh Investment News: सिंगापुर से ₹43,600 करोड़ के FDI प्रस्ताव, कौशल विकास और एग्रो प्रोसेसिंग में भी हुए समझौते

Search News

अपनी पसंद की खबर खोजें

बड़ी ख़बर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल राजनीति जनता जनार्दन अपराध देश-विदेश खेल-मनोरंजन अन्य Video
होम छत्तीसगढ़ Chhattisgarh High Court Divorce Case: बार-बार आपराधिक मुकदमे चलाने ...
Chhattisgarh High Court Divorce Case: बार-बार आपराधिक मुकदमे चलाने को कोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता, विवाह विच्छेद का आदेश
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh High Court Divorce Case: बार-बार आपराधिक मुकदमे चलाने को कोर्ट ने माना मानसिक क्रूरता, विवाह विच्छेद का आदेश

Samachar Cafe Desk 07 October 2026
Share :

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पति के खिलाफ बार-बार दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे आपराधिक मामले दर्ज कराने तथा लगातार कानूनी कार्रवाई जारी रखने को मानसिक क्रूरता की श्रेणी में माना है। कोर्ट ने मामले में पति की याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने जांजगीर निवासी 29 वर्षीय विशंभर प्रसाद राठौर की याचिका पर यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी 30 वर्षीय पत्नी मनीषा राठौर से विवाह समाप्त करने का आदेश दिया। मामले में पति की ओर से आरोप लगाया गया था कि पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से संबंधित मामले दर्ज कराए थे।

मामले के अनुसार, विशंभर प्रसाद राठौर और मनीषा राठौर का विवाह वर्ष 2015 में हुआ था। पति का कहना था कि शादी के बाद पत्नी कुछ ही दिनों तक ससुराल में रही और इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। उन्होंने पत्नी पर दुर्व्यवहार करने और घर में लगातार अशांति का माहौल पैदा करने के आरोप लगाए।

पति की ओर से यह भी बताया गया कि आपराधिक मामलों में आरोपितों के बरी होने के बाद भी संबंधित फैसलों को चुनौती दी गई और कानूनी कार्यवाही लगातार जारी रही। हाई कोर्ट ने इन परिस्थितियों को वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले मानसिक दबाव और क्रूरता के रूप में देखा। इसी आधार पर डिवीजन बेंच ने पति की याचिका मंजूर करते हुए विवाह विच्छेद का आदेश दिया।