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रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब छुट्टी की मंजूरी के लिए कागजों पर आवेदन करने के बजाय ई-एचआरएमएस (इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में संचालनालय ने आदेश जारी कर नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।
आकस्मिक से अर्जित अवकाश तक ऑनलाइन आवेदन जरूरी
जारी निर्देशों के अनुसार, आकस्मिक अवकाश से लेकर अर्जित अवकाश सहित विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के लिए कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए आवेदन निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। कागजी आवेदन के स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से छुट्टी संबंधी कामकाज को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
किन कर्मचारियों पर लागू होगा आदेश?
यह व्यवस्था संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा उसके सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी। संचालनालय की ओर से जारी आदेश के बाद संबंधित कार्यालयों में नई प्रक्रिया के अनुसार अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारियों को छुट्टी लेने से पहले निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया अपनानी होगी।