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कवर्धा, 14 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लहराकर लोगों को डराने और जान से मारने की धमकी देने के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पीजी कॉलेज ग्राउंड में गन्ना काटने वाले लोहे के फरसे से लोगों को धमका रहा था, जबकि दूसरा पुराने बस स्टैंड के पास चाकू लहराकर राहगीरों को डराने और मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पीजी कॉलेज ग्राउंड में फरसा लेकर लोगों को धमकाया
कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के अनुसार, पहली कार्रवाई पीजी कॉलेज ग्राउंड में की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हाथ में धारदार लोहे का फरसा लेकर लोगों के साथ गाली-गलौज कर रहा है और उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान कवर्धा निवासी हाफिस खान (24 वर्ष), पिता याकूब खान के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से मुठ सहित करीब 18.5 इंच लंबा लोहे का फरसा जब्त किया है।
पुराने बस स्टैंड के पास चाकू लहराकर दी धमकी
दूसरी घटना कवर्धा के पुराने बस स्टैंड स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्प्लेक्स के पास की है। यहां एक व्यक्ति धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डराने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार चाकू जब्त किया है। दोनों घटनाओं में सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों को भयभीत करने की शिकायत सामने आई थी।
आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई, न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए आरोपी
कबीरधाम पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेश मिलने पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।